छेड़छाड़ मामले में पूर्व अधिकारी को क़ैद

राजस्थान में भारतीय पुलिस सेवा के एक पूर्व अधिकारी को अपने मातहत अधिकारी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने डेढ़ वर्ष की सज़ा सुनाई है.
छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटना के 25 साल बाद पूर्व अधिकारी को सज़ा सुनाई गई है.
राज्य के चुरू ज़िले के रतनगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को इस 25 साले पुराने मुक़दमे में अपना फ़ैसला सुनाया.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक़ भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी रोहिताश्व कुमार पर अपने अधीनस्थ अधिकारी के घर में घुस कर उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न किया था.
पूर्व पुलिस अधिकारी ने अपने को निर्दोष बताया और कहा कि ये एक षड्यंत्र है.
बड़ी अदालत में चुनौती
पूर्व अधिकारी के वकील का कहना है कि वो निचली अदालत के इस फ़ैसले को ज़िला अदालत में चुनौती देंगे.
ये घटना 23 मार्च 1985 की है जब रोहिताश्व कुमार बीकानेर में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे.
अभियोजन पक्ष के वकील सत्यनारायण ने बीबीसी को बताया कि सरकारी पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए 11 गवाह अदालत के सामन पेश किए.
पहले ये मामला बीकानेर की अदालत में चला लेकिन बचाव पक्ष की मांग के बाद इसे चुरू ज़िले में स्थानतरित किया गया.
पूर्व अधिकारी ने कई साल तक इस विवाद के अदालत में चलने के बाद अपनी नौकरी से इस्तिफा दे दिया था.
































