बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में दो को सज़ा, पांच बरी, मुशर्रफ़ भगोड़ा घोषित

इमेज स्रोत, Getty Images
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेता बेनज़ीर भुट्टो हत्याकांड में पाकिस्तान की अदालत ने दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सज़ा सुनाई है जबकि पांच अभियुक्तों को बरी कर दिया.
अपने अदालती फ़ैसले में जज मोहम्मद अजहर ख़ान ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को भगोड़ा घोषित किया है.
अदालत पहले ही जनरल मुशर्रफ़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश दे चुकी है और वो पिछले साल से ही पाकिस्तान के बाहर रह रहे हैं.

इमेज स्रोत, Getty Images
54 वर्षीय बेनज़ीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 की शाम रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक आत्मघाती हमले में मौत हो गई थी.
जज ने पांच आरोपियों ऐतजाज़ शाह, शेर ज़मान, हसनैन गुल, अब्दुल राशिद और रफ़ाक़त हुसैन को बरी कर दिया है.

इमेज स्रोत, Getty Images
गिरफ़्तार पांचों संदिग्ध अडियाला जेल में हैं और सुरक्षा कारणों से उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किए जाने की स्थिति में सुनवाई जेल में ही की गई.
पूर्व पुलिस अधिकारी सऊद अज़ीज़ और खुर्रम शहज़ाद को आपराधिक लापरवाही बरतने पर 17 साल की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)












