सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को ज़मानत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को 'आतंकी फंडिंग' मामले में ज़मानत दे दी है.
इस मामले में उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 4 जून 2019 को गिरफ़्तार किया था.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि ज़मानत से जुड़ी कड़ी शर्तों के साथ विस्तार से आदेश बाद में जारी किया जाएगा.
पीठ ने यह आदेश शब्बीर अहमद शाह की ओर से पेश किए गए जवाबी तर्कों को सुनने के बाद दिया.
शाह की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने पैरवी की, जबकि एनआईए की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा अदालत में पेश हुए.









