पत्नी के साथ बलात्कार मामले में अपील खारिज

इमेज स्रोत, BBC World Service
ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च अदालत ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर 50 साल पहले अपनी पूर्व पत्नी के साथ बलात्कार का मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया है.
81 वर्षीय आरोपी व्यक्ति ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को निरस्त किए जाने के लिए अपील की थी जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया.
कथित बलात्कार का ये मामला 1963 का है और इस व्यक्ति के वकील की दलील थी कि तब ऑस्ट्रेलिया में पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं माना जाता था.
समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार वकील ने अदालत से कहा कि 1976 से पहले ऑस्ट्रेलिया में विवाह का मतलब ही शारीरिक संबंध बनाने की सहमति देने के जैसा था और मौजूदा मूल्यों को पुराने समय के मामलों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए.
वकील ने कहा कि उस जमाने में समलैंगिकता एक अपराध था, यौन प्रताड़ना जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे एबोरिजिन लोगों को पूर्ण नागरिकता नहीं हासिल थी और तब नस्ल के आधार पर भेदभाव को भी गैर-कानूनी नहीं माना जाता था.
वकील ने साथ ही कहा कि तब ऑस्ट्रेलिया आधुनिक मापदंडों के हिसाब से एक बहुत ही गैर-जागरूक और पिछड़ा देश था.
मगर अदालत ने आरोपी की अपील को ठुकराते हुए कहा कि यदि कानून में विवाह के आधार पर बलात्कार को अपराध नहीं मानने जैसी कोई छूट थी तो वो 1935 तक समाप्त हो चुका था.
एएफ़पी के अनुसार आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति और उसकी पत्नी का 1971 में तलाक हो गया था.
मगर महिला ने पुलिस से शिकायत 2009 में की और अगले साल उसके पूर्व पति पर आरोप तय कर दिए गए जिसके खिलाफ उसने अपील की थी.
































