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मणिपुर फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में 62 लोगों के फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को 28 जनवरी तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है.
मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि साल 1979 से 2012 तक मणिपुर में कई लोग फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में मारे गए हैं. इनमें नाबलिग़ और औरतें भी शामिल हैं.
2010-12 में मानवाधिकार संगठन "एक्स्ट्रा जुडिशियल विक्टिम फैमिली एसोसिएशन" ने करीब 1528 ऐसे मामलों में सेना और पुलिस द्वारा फ़र्ज़ी मुठभेड़ की बात उठाई थी.
याचिकाकर्ता से बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से 62 मामलों में सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला सेना के लिए एक बड़ा झटका है जिसने यह कहा था कि इस मामले में और जांच की आवश्यकता नहीं है. सेना का यह भी कहना था कि वो 62 में से 30 मामलों में जांच करवा चुकी है.
गौरतलब है कि मणिपुर में अफस्पा यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 लागू है जिसके तहत सुरक्षा बलों को कई विशेष अधिकार मिलते हैं, जैसे बिना वारंट घर की तलाशी आदि. आरोप है कि सुरक्षा बलों ने कथित रूप से लोगों को इसी कानून की आड़ में फ़र्ज़ी मुठभेड़ों के दौरान मौत के घाट उतारा था.
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